उत्तराखंड: मुंबई, दिल्ली समेत 31 शहरों से आने वाले 21 दिन क्वारंटीन, राज्य में आवागमन के नये नियम पढ़ें
देहरादून : उत्तराखंड में देर रात राज्य सरकार की ओर से राज्य के अंदर आवागमन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में शाम 7:00 बजे से सवेरे 7:00 बजे तक गैरजरूरी आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों के लिए क्वॉरेंटाइन व्यवस्था खत्म कर दी गई है और वहीं राज्य में बाहर से आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी किया गया है। दिल्ली, मुंबई सहित देश के 31 अति संवेदनशील जगहों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का संस्थागत कोरेंटिन और 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी किया गया है। गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से ऊपर के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों के माता-पिता को इससे छूट दी गई है।
देखिए पूरा आदेश, जिसमें 31 संवेदनशील शहरों की सूची भी दी गई है और उसके अलावा किन-किन लोगों को क्वॉरेंटाइन से छूट होगी।
01
02
03
04